अगर आप प्री पेड मोबाइल धारक हैं तो, ट्राई (टेलीकॉम रेग्युलेटरी ऑथारिटी) ने प्री पेड मोबाइल धारकों को राहत प्रदान दी है। ट्राई ने निर्णय दिया है कि यदि प्रीपेड कनेक्शन धारक के मोबाइल में कम से कम 20 रुपए बैलेंस है तो कंपनी उसके कनेक्शन को डिएक्टिवेट नहीं कर सकती है।
ट्राई ने एक दस्तावेज, डिएक्टीवेश ऑफ सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन ड्यू टू नॉन यूज, को परिभाषित करते हुए कहा है कि कोई मोबाइल सेवा प्रदाता उस टेलीफोन कनेक्शन को डिएक्टिवेट नहीं कर सकता, जिसमें कम से कम 20 रुपए का बैलेंस है।इस में यह भी कहा गया है यदि 90 दिन से अधिक का नॉन यूज पीरियड है तो कंपनी उसके बैलेंस से 20 रुपए काट सकती है और ऐसा करने पर यूजर फिर से 90 दिन की वैद्धता मिल जाएगी ।यदि यूजर इन दिनों के दौरान जब भी एक्टिव होगा तो उसे फिर से सेवा प्रदाता की ओर से 90 दिन का एक्सटेशन मिल जाएगा। यदि बढा़ए गए नॉन यूज पीरियड के दौरान कोई भी गतिविधि अपने कनेक्शन पर करता है तो फिर से उसे 90 दिन का ताजा नॉन यूज पीरियड की अवधि मिल जाएगी।
ट्राई ने एक दस्तावेज, डिएक्टीवेश ऑफ सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन ड्यू टू नॉन यूज, को परिभाषित करते हुए कहा है कि कोई मोबाइल सेवा प्रदाता उस टेलीफोन कनेक्शन को डिएक्टिवेट नहीं कर सकता, जिसमें कम से कम 20 रुपए का बैलेंस है।इस में यह भी कहा गया है यदि 90 दिन से अधिक का नॉन यूज पीरियड है तो कंपनी उसके बैलेंस से 20 रुपए काट सकती है और ऐसा करने पर यूजर फिर से 90 दिन की वैद्धता मिल जाएगी ।यदि यूजर इन दिनों के दौरान जब भी एक्टिव होगा तो उसे फिर से सेवा प्रदाता की ओर से 90 दिन का एक्सटेशन मिल जाएगा। यदि बढा़ए गए नॉन यूज पीरियड के दौरान कोई भी गतिविधि अपने कनेक्शन पर करता है तो फिर से उसे 90 दिन का ताजा नॉन यूज पीरियड की अवधि मिल जाएगी।
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